हांगकांग के याउ मा तेई इलाके में एक बाज़ार स्टॉल पर खाद्य उत्पादों में प्रतिबंधित 'येलो 2' डाई का उपयोग पाया गया है। खाद्य सुरक्षा केंद्र (CFS) ने 1 अगस्त, 2025 को इस मामले की पुष्टि की। केंद्र ने स्टॉल को इस उल्लंघन के बारे में सूचित कर दिया है और प्रभावित खाद्य पदार्थों की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।
खाद्य सुरक्षा केंद्र ने अपनी नियमित खाद्य निगरानी के तहत याउ मा तेई बाज़ार स्टॉल से एक नमूना लिया था। परीक्षण के नतीजों में 'येलो 2' डाई की मौजूदगी का पता चला। यह डाई आम तौर पर ऊन, चमड़ा, कागज और सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल होती है, लेकिन हांगकांग के कानून के अनुसार इसे खाद्य पदार्थों में मिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
'खाद्य मिलावट (रंग) विनियम' के अनुसार, मानव उपभोग के लिए बेचे जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ में अनधिकृत रंगों का उपयोग करना अवैध है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर HK$50,000 तक का जुर्माना या छह महीने तक की कैद हो सकती है।
यह घटना खाद्य सुरक्षा के महत्व और नियमों के सख्त अनुपालन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हांगकांग में खाद्य सुरक्षा को लेकर कड़े नियम हैं। 'खाद्य और औषधि (संरचना और लेबलिंग) विनियम' के तहत, सभी प्री-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए गए खाद्य योजकों, जिसमें रंग भी शामिल हैं, को सामग्री सूची में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर भी भारी जुर्माना और कारावास का प्रावधान है।
खाद्य सुरक्षा केंद्र जनता को सलाह देता है कि वे भोजन खरीदते समय खाद्य लेबल पर ध्यान दें और प्रतिष्ठित विक्रेताओं से ही खरीदारी करें। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि खरीदे गए खाद्य उत्पाद सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। यह घटना उपभोक्ताओं के लिए भी एक अनुस्मारक है कि वे अपने भोजन के बारे में जागरूक रहें और किसी भी संदेह की स्थिति में जानकारी प्राप्त करें।